मुंबई, 9 दिसंबर (VOICE) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को निवेशकों को अपंजीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेनदेन करने के खिलाफ चेतावनी दी। बाजार नियामक ने कहा कि अपंजीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निवेशकों को गैर-सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियां प्रदान कर रहे हैं। सेबी ने एक बयान में कहा, “ऐसे प्लेटफॉर्म निवेशकों को गैर-सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियां हासिल करने का एक रास्ता प्रदान करते हैं। ये प्लेटफॉर्म किसी भी नियामक या पर्यवेक्षी निरीक्षण के अधीन नहीं हैं, और इनमें बुनियादी निवेशक सुरक्षा या निवेशक शिकायत निवारण तंत्र का अभाव है।” अपंजीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या गैर-सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के जारीकर्ताओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी अधिनियम, 1992, सेबी (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियम, 2003 और सेबी (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 का उल्लंघन करती हैं। यह उल्लंघन इसलिए होता है क्योंकि 200 से अधिक निवेशकों को गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ प्रदान करना