लखनऊ, 13 दिसंबर (आईएएनएस) उपभोक्ताओं को मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर लखनऊ के 25 प्रतिष्ठानों पर कुल 30.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यदि मिलावटखोरों ने जल्द जुर्माना नहीं भरा तो खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) वसूली प्रमाणपत्र जारी करना शुरू कर देगा।
अतिरिक्त आयुक्त, एफएसडीए, लखनऊ, एस.पी. सिंह ने कहा: “नवंबर में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए नमूने एकत्र किए गए थे और परीक्षण के लिए भेजे गए थे, और प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, अदालत में मामला दायर किया गया था।” अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर-पूर्वी)/न्यायनिर्णायक अधिकारी।
न्याय निर्णायक अधिकारी अमित कुमार ने 35 मुकदमों का फैसला करते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर 30 लाख 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
–आईएएनएस
अमिता/केएसके



