नई दिल्ली, 12 मार्च (आईएएनएस) केंद्र सरकार ने दोहरे उद्देश्य के साथ – भारत को वैश्विक आगंतुकों के लिए एक अधिक मेहमाननवाज़ गंतव्य के रूप में स्थापित करना और आधुनिक समय की सुरक्षा चुनौतियों से निपटना – 2025 का आव्रजन और विदेशी विधेयक पेश किया है। विधेयक एक मौलिक कानून है, जिसे देश के आव्रजन ढांचे में सुधार और उसे कारगर बनाने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का यह दूरदर्शी कदम, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने और वैध विदेशी आगंतुकों के लिए सहज पहुंच सुनिश्चित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास करता है; चाहे वे पेशेवर हों, विद्वान हों, व्यवसायी हों, पर्यटक हों या चिकित्सा देखभाल की तलाश में हों। यह कानून चार अलग-अलग क़ानूनों के प्रावधानों को एकीकृत करता है – अर्थात्, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशियों का अधिनियम 1946, और आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम 2000।
ये पुराने कानून, बीते समय के अवशेष हैं



