नई दिल्ली, 17 अप्रैल (VOICE) वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने धन शोधन निवारण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समन्वय को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों के तहत गुरुवार को यहां एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। एमओयू के अनुसार, एफआईयू-आईएनडी और आरबीआई अपने-अपने डेटाबेस में उपलब्ध प्रासंगिक खुफिया जानकारी और सूचना को साझा करने सहित आपसी हित के क्षेत्रों में एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। एमओयू का प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष के साथ बातचीत करने के लिए एक नोडल अधिकारी और एक वैकल्पिक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। एमओयू में पीएमएल नियमों के तहत विनियमित संस्थाओं द्वारा एफआईयू-आईएनडी को रिपोर्ट करने की प्रक्रिया और तरीके को निर्धारित करने का भी प्रावधान है। इसमें विनियमित/रिपोर्टिंग संस्थाओं के लिए आउटरीच और प्रशिक्षण आयोजित करने और रिपोर्टिंग में धन शोधन निरोधक/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (एएमएल/सीएफटी) कौशल के उन्नयन का प्रावधान है।