मुंबई, 5 फरवरी (VOICE) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) के अधिकारियों के साथ कथित तौर पर मिलीभगत करने के आरोप में 19 ब्रोकिंग संस्थाओं और उनके निदेशकों के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। यह शिकायत 28 जनवरी को मुंबई में विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत की गई थी। अदालत ने 3 फरवरी को मामले का संज्ञान लिया। ईडी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी। ईडी के अनुसार, इसकी जांच से पता चला है कि इन ब्रोकिंग फर्मों ने एनएसईएल के साथ पंजीकरण करने के बाद, एक्सचेंज के बारे में झूठे आश्वासन देकर और अवैध “जोड़ी व्यापार” अनुबंधों को बढ़ावा देकर अपने ग्राहकों को गुमराह किया, जिसकी अनुमति नहीं थी। इन ब्रोकर्स के साथ मिलीभगत करके, एनएसईएल ने कथित तौर पर एक ऐसी प्रणाली बनाई, जिसने वेयरहाउस रसीदों या भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता को दरकिनार कर दिया।