प्रयागराज, 12 जुलाई (आईएएनएस) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, जिसने उत्तर प्रदेश के कन्नौज में अपने खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाए जाने का विरोध किया था, इस आधार पर कि किसी नाबालिग के खिलाफ यह एक्ट नहीं लगाया जा सकता। उस पर आरोप था कि वह लड़का कन्नौज के सोनू यादव गिरोह का सदस्य था और कथित तौर पर अवैध खनन में शामिल था।
न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की पीठ ने नाबालिग और गिरोह के पांच अन्य सदस्यों द्वारा दायर याचिका पर मंगलवार को यह आदेश पारित किया।
याचिकाकर्ता नंबर 4, जो नाबालिग था, के वकील ने तर्क दिया कि हाई स्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार, जब गैंगस्टर अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, तब वह नाबालिग था और अधिनियम के प्रावधानों को नाबालिग के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है।
पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ताओं के वकील का पहला तर्क यह है कि जो गैंग चार्ट दाखिल किया गया है वह गैंगस्टर अधिनियम के तहत बनाए गए नियम 16 का अनुपालन नहीं करता है। दूसरा तर्क यह है



