नई दिल्ली, 5 नवंबर (VOICE) सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के पूर्ण और प्रभावी क्रियान्वयन की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने आदेश दिया, “नोटिस जारी करें, तीन सप्ताह में जवाब दें। याचिका को 25 नवंबर 2024 को सूचीबद्ध करें।”
वकील मोहम्मद सादिक टी. ए. के माध्यम से दायर याचिका में केंद्र और सभी राज्य सरकारों को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में सरकारी अधिकारियों, विशेष रूप से सिविल सेवाओं के बीच संवेदनशीलता के लिए प्रभावी उपाय करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
कई रिपोर्टों का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को ठीक से और प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है।
इसमें कहा गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त कार्यालय द्वारा 2022 में प्रकाशित वर्ष 2021-2022 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश राज्य अभी भी इससे पीड़ित हैं